शिविर के दौरान उपस्थित लोगो को दी कानूनी जानकारीः-
शिवपुरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में तथा प्रथम जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत मुगांवली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी काजल रेनीवाल ने उपस्थित लोगो को संबोधित करते हुए बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट अनुसार हम सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को वाहन नहीं देना चाहिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम अंतर्गत गृहस्थी में महिलाओं के साथ होने वाली शरीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा के बारे में बताते हुए महिलाओं के अधिकारो की सुरक्षा हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाएंे निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी साथ ही बताया कि अगर किसी महिला को उसके पति या परिवार द्वारा शरीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है तो वह विधिक सेवा समिति से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। म0प्र0 अपराध पीडित प्रतिकर योजना के संबंध में भी ग्रामीणजन को विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर पंचायत इंस्पेक्टर संजीव दुबे, सरपंच श्रीमति मुलिया बाई, सचिव गोवर्धन सिंह , रोजगार सहायक वासुदेव लोधी, प्रधान आरक्षक मोहनसिंह, दीपक कुमार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
