शिवपुरी। चेक बाउंस के मामले में आरोपी को शिवपुरी न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास सहित सात लाख तेईस हजार रुपए के जुर्माने से दडित किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी की न्यायालय में लंबित चैक डिसऑनर के परिवाद में परिवादी रघुराज सिंह के परिवाद को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय ने दोषी अजय गुप्ता को एक वर्ष के कारावास एवं 723000रुपए के जुर्माने से दंडित किया।। परिवादी की और से पैरवी एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव, नरेश शाक्य एवं मनोज पाठक एड.* द्वारा की गई!
मामले के अनुसार परिवादी रघुराज सिंह से आरोपी अजय गुप्ता ने ₹600000 अपनी आवश्यकता की पूर्ति के।लिए उधार लिए थे, इस उधार राशि को अदा किए जाने हेतु अजय गुप्ता ने अपने बैक खाते का 600000रुपए का चैक परिवादी रघुराज सिंह को दिया था। जब आरोपी द्वारा उधार धन की अदायगी हेतु दिए गए चैक को परिवादी रघुराज सिंह ने अपने खाते के बैक में भुगतान के प्रस्तुत किया तो वह चैक आरोपी के बैक खाते के बंद होने के कारण डिसऑनर हो गया,
परिवादी ने अपने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से चैक राशि का भुगतान किए जाने हेतु आरोपी अजय गुप्ता के निवास के पते पर सूचना पत्र भी भेजा, किन्तु आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त उधार राशि 600000रूपये की अदायगी परिवादी को नही की गई,
माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई किए जाने के उपरांत परिवादी रघुराज सिंह का परिवाद प्रमाणित मानते हुए आरोपी अजय गुप्ता को एक वर्ष के कारावास सहित कुल सात लाख तेईस हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किये जाने का निर्णय पारित किया!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page