शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
जारी आदेश के तहत जिले के थाना बदरवास के ग्राम तिलातिली निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हनुमान पुत्र कैलाश कुशवाह के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 303/2023/111/डीएम/एसआईपी को निलंबित किया है।