पॉक्सो मामले में गोपालपुर पुलिस ने की थी विवेचना, जुटाए थे महत्वपूर्ण साक्ष्य
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने एवं पॉक्सो एक्ट के अपराध क्रमांक 08/2023 मे आरोपी चन्दन धाकड़ को न्यायालय द्वारा 12 साल की सजा सुनाई गई।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अपराधों मे फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपराधों की विवेचना समय पर पूर्ण करने, अपराधों मे ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटा कर न्यायालय पेश किए जाने एवं आरोपियों को सजा दिला कर फरियादी को न्याय दिलाने के लिए विवेचना कार्य को सही से किए जाने हेतु सभी विवेचकों व थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं ।
उक्त निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस थाना गोपालपुर द्वारा नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम करने के अपराध को गंभीरता से लिया गया एवं पॉक्सो एक्ट मे विवेचना पूर्ण की गई, जिसमे आज 12. नवंबर को न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
अभियोजन के अनुसार 5 मार्च 2023 को थाना गोपालपुर पर रिपोर्ट लेख कराई थी कि नाबालिग को उसी के गांव के ही आरोपी चन्दन धाकड़ पुत्र हरिचरण धाकड़ उम्र 47 साल निवासी ग्राम महेशपुर थाना गोपालपुर द्वारा बालिका को अपने घर के कमरे मे बंद कर दिया एवं उसके साथ बलात्संग किया व जान से मारने की धमकी दी । पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुये थाना गोपालपुर पर अपराध क्रमांक 08/2023 धारा 376, 342, 506 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया । मामला नाबालिग बालिका से जुड़ा होने से पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना की गई एवं घटना से जुड़े साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े लोगों व साक्षियों के वयान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। शिवपुरी पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा समस्त साक्षों एवं आरोप पत्र के आधार पर आज आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपी चन्दन धाकड़ पुत्र हरिचरण धाकड़ निवासी ग्राम महेशपुर थाना गोपालपुर को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।